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| इस्लामिक मदरसों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगायी...Malkapur Today |
सुप्रीम कोर्ट ने देश में इस्लामिक स्कूलों पर प्रतिबंध को लेकर निचली अदालत के फैसले के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है. इस फैसले के बाद देश के हजारों छात्रों और शिक्षकों ने राहत की सांस ली है.
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश देश में राष्ट्रीय चुनाव शुरू होने से कुछ दिन पहले आया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) तीसरे कार्यकाल के लिए उम्मीदवार हैं. .
शीर्ष अदालत उत्तर प्रदेश राज्य में 'मदरस' कहे जाने वाले स्कूलों को नियंत्रित करने वाले 2004 के कानून को रद्द करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 22 मार्च के आदेश को दी गई चुनौती का जवाब दे रही थी।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की 20 लाख 40 हजार की आबादी का पांचवां हिस्सा मुस्लिम है.
उच्च न्यायालय ने कहा था कि "यह कानून संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है" और यह भी निर्देश दिया था कि इन संस्थानों के छात्रों को पारंपरिक स्कूलों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा की और कहा, ''हमारा मानना है कि याचिकाओं में उठाए गए मुद्दे विस्तृत विचार के लायक हैं.''
वकीलों का कहना है कि मामले की सुनवाई जुलाई में होगी और तब तक "सब कुछ रुका रहेगा।"
उत्तर प्रदेश राज्य में मदरसा शिक्षा बोर्ड के प्रमुख इफ्तिखार अहमद जावेद ने अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए इसे 'बड़ी जीत' बताया है.


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